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डांस बार: प्रतिबंध हटाने के खिलाफ HC में याचिका

Updated at : 23 Nov 2015 8:39 PM (IST)
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डांस बार: प्रतिबंध हटाने के खिलाफ HC में याचिका

नयी दिल्ली : महाराष्ट्र में बार और कुछ अन्य स्थानों पर डांस के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में हुये संशोधन के अमल पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के अंतरिम आदेश में बदलाव के लिये आज उच्चतम न्यायालय में दायर एक अर्जी में दावा किया गया है कि डांस […]

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नयी दिल्ली : महाराष्ट्र में बार और कुछ अन्य स्थानों पर डांस के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी महाराष्ट्र पुलिस कानून में 2014 में हुये संशोधन के अमल पर रोक लगाने के शीर्ष अदालत के अंतरिम आदेश में बदलाव के लिये आज उच्चतम न्यायालय में दायर एक अर्जी में दावा किया गया है कि डांस बार फिर से खुलने पर अपराध बढेंगे . इस अर्जी में उस निर्णय को चुनौती दी गयी है जिसने महाराष्ट्र में डांस बार फिर से खोलने का मार्ग प्रशस्त किया है.

आर आर पाटिल फाउण्डेशन के अध्यक्ष विनोद पाटिल ने यह अपील दायर की है. विनोद पाटिल ने न्यायालय में दायर अर्जी में कहा है कि डांस बार पर प्रतिबंध के खिलाफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन के सदस्यों ने की शीर्ष अदालत में अपील पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है और उसे प्रतिबंध के खिलाफ अपना पक्ष नहीं रखा.अर्जी में प्रतिबंध के पक्ष में
मामले को ठीक से पेश नहीं करने का दावा करते हुये कहा गया है कि डांस बार फिर से खुलने से अपराध बढेगा.
इस मामले में न्यायिक व्यवस्था के संक्षिप्त इतिहास और इसके बाद राज्य के कानून में संशोधन का जिक्र करते हुये न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत ने अक्तूबर में कहा था, ‘‘हम महाराष्ट्र पुलिस:द्वितीय संशोधन: कानून की धारा 33 (ए)(1) के प्रावधानों पर रोक लगाना उचित समझते हैं.’ शीर्ष अदालत ने इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन की याचिका पर यह आदेश दिया था.
महाराष्ट्र सरकार ने बंबई पुलिस कानून में 2005 में संशोधन किया था जिसे रेस्तरां और बार का प्रतिनिधित्व करने वाली एसेासिएशन ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल, 2006 को सरकार का फैसला निरस्त करते हुये इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया था.
हालांकि, राज्य सरकार ने उसी समय उच्च न्यायलाय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी. शीर्ष अदालत ने 16 जुलाई, 2013 में उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार रखा था.इसके बाद, राज्य विधान सभा ने पिछले साल 13 जून को महाराष्ट्र पुलिस (द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित किया जिसके तहत राज्य के तीन सितारा और पांच सितारा होटलों में डांस के आयोजन के लिये लाइसेंस पर रोक लगायी गयी थी. इस प्रतिबंध के दायरे में ड्रामा थिएटर, सिनेमाघर, स्पोर्ट्स क्लब और जिमखाना भी शामिल थे जहां सिर्फ सदस्यों के ही प्रवेश की अनुमति होती है.
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