असम के पूर्व मंत्री गिरफ्तार, छह दिन की न्यायिक हिरासत में
Updated at : 30 Apr 2015 8:01 PM (IST)
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गुवाहाटी :करीमगंज की एक अदालत ने आज हमला करने के एक मामले में गिरफ्तार असम के पूर्व मंत्री और विधायक सिद्दीकी अहमद की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें छह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा. वर्ष 2011 में दायर हमला मामले के संबंध में कांग्रेस विधायक सिद्दीकी को आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएसए […]
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गुवाहाटी :करीमगंज की एक अदालत ने आज हमला करने के एक मामले में गिरफ्तार असम के पूर्व मंत्री और विधायक सिद्दीकी अहमद की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें छह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा. वर्ष 2011 में दायर हमला मामले के संबंध में कांग्रेस विधायक सिद्दीकी को आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएसए रहमान के सामने पेश किया गया. मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें छह मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
अदालत ने इससे पहले विधायक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था. उन्होंने इस साल की शुरुआत में गुवाहाटी उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी और उन्हें अंतरिम राहत मिली थी. दुर्घटना के बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हलांकि अदालत ने बाद में उनके खिलाफ नया गैरजमानती वारंट जारी करके उन्हें 30 अप्रैल 2015 को हाजिर होने का निर्देश दिया था.
इस मामले के दायर मूल आरोपपत्र में अहमद का नाम शामिल नहीं था और शिकायतकर्ता की आपत्ति के बाद अदालत ने इस मामले के संबंध में हाजिर होने के लिए विधायक को तलब किया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद, अदालत परिसर में तनाव पैदा हो गया जब उनके समर्थकों ने प्रदर्शन करते हुए पथराव किया और हिंसा की.
कांग्रेस के विधायक अहमद मौजूदा असम सरकार में सीमा मामलों और सहकारिता विभाग के मंत्री थे लेकिन मुख्यमंत्री तरुण गोगोइ के खिलाफ असंतुष्ट गतिविधियों की वजह से उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था.
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