नागपुर: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक को किसान समर्थक बताते हुए कहा कि इसमें मुआवजे और पुनर्वास के प्रावधानों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया.
यहां एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि निजी उद्योगों, निजी अस्पतालों या निजी मेडिकल अथवा इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए अधिग्रहण के मामले में वर्तमान विधेयक 80 प्रतिशत सहमति के प्रावधान और जरुरी सामाजिक प्रभाव आकलन :एसआईए: पर छूट नहीं देता.
रक्षा परियोजनाओं के लिए छूट का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यदि सरकार रक्षा परियोजनाओं या हवाई क्षेत्र अथवा हथियार डिपो के लिए सीमाई इलाकों में जमीन अधिग्रहण करना चाहती है तब 80 प्रतिशत सहमति प्रावधान इसके आडे आ सकता था.
उन्होंने कहा कि इसी तरह से सिंचाई परियोजनाओं, मेट्रो रेलवे, ग्रामीण बिजली परियोजनाओं इत्यादि के लिए सहमति के बगैर अधिग्रहण की जरुरत थी.
