रामदेव के खिलाफ नई शिकायतों पर कार्यवाही पर न्यायालय की रोक

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी के दलितों के घर जाने के बारे में योग गुरु रामदेव की कथित विवादास्पद ‘हनीमून’ टिप्पणी को लेकर दायर की गयी नई शिकायतों पर आपराधिक कार्यवाही पर आज रोक लगा दी.प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की खंडपीठ ने कहा, ‘‘हमारा अंतरिम आदेश (पिछले […]
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी के दलितों के घर जाने के बारे में योग गुरु रामदेव की कथित विवादास्पद ‘हनीमून’ टिप्पणी को लेकर दायर की गयी नई शिकायतों पर आपराधिक कार्यवाही पर आज रोक लगा दी.प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की खंडपीठ ने कहा, ‘‘हमारा अंतरिम आदेश (पिछले साल नौ मई का) अन्य मामलों पर भी लागू होगा.’’ इस मामले की सुनवाई के दौरान योग गुरु के वकील केशव मोहन ने कहा कि पता चला है कि देश के कुछ हिस्सों में 11 और शिकायतें दायर की गयी हैं.
इस पर न्यायालय ने कहा कि कुछ मामलों में आपराधिक कार्यवाही पर लगायी गयी रोक अन्य स्थानांतरण याचिकाओं पर भी लागू होगी.रामदेव चाहते हैं कि उनके खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगायी जाये और देश के विभिन्न हिस्सों में दायर प्राथमिकियों के सिलसिले में दर्ज मुकदमे लखनउ या किसी अन्य लेकिन एक ही स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जायें.
इससे पहले, न्यायालय ने इन सभी मामलों को एक करने और इन्हें किसी एक स्थान पर स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुये अलग से याचिका दायर करने का निर्देश रामदेव को दिया था.
न्यायालय ने कहा था कि योग गुरु पर एक कथित विवादास्पद टिप्पणी के मामले में देश के अलग अलग हिस्सों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है.शीर्ष अदालत ने पिछले साल नौ मई को इस कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में दायर शिकायतों पर होने वाली कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. न्यायालय ने इसके साथ ही उन राज्यों की पुलिस को नोटिस जारी किये थे जहां रामदेव के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं.
रामदेव ने पिछले साल 25 अप्रैल को एक प्रेस कांफ्रेंस में कथित विवादास्पद टिप्पणी की थी.
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