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कोयला घोटाला मामले में सीबीआई बैठी नहीं रह सकती : विशेष अदालत

Updated at : 15 Dec 2014 5:07 PM (IST)
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कोयला घोटाला मामले में सीबीआई बैठी नहीं रह सकती : विशेष अदालत

नयी दिल्ली : कोयला ब्लाक आबंटन में आगे की जांच में प्रगति रिपोर्ट दाखिल रहने में विफल रहने पर सीबीआई को आज यहां की एक विशेष अदालत की नाराजगी झेलनी पड़ी. अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी मामले पर बैठी नहीं रह सकती. विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने कहा कि आदेश 46 दिन पहले […]

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नयी दिल्ली : कोयला ब्लाक आबंटन में आगे की जांच में प्रगति रिपोर्ट दाखिल रहने में विफल रहने पर सीबीआई को आज यहां की एक विशेष अदालत की नाराजगी झेलनी पड़ी. अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी मामले पर बैठी नहीं रह सकती.

विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने कहा कि आदेश 46 दिन पहले पारित किया गया था. आप (सीबीआई) कह रहे हैं कि रिपोर्ट को आगे बढाने के लिए भेजा जा रहा है. आप मामले पर बैठे नहीं रह सकते. सीबीआई या तो आदेश को चुनौती दे या इसका अनुपालन करे, लेकिन वह इस पर बैठी नहीं रह सकती.
अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की जिसमें उसने इससे पहले पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, तत्कालीन संयुक्त सचिव (कोयला) के.एस. क्रोफा, तत्कालीन निदेशक (कोयला आबंटन-1खंड) के.सी. समरिया और मध्य प्रदेश की कंपनी कमल स्पांज स्टील एंड पावर के दो अधिकारियों को समन जारी किए थे.
आज सुनवाई के दौरान, जांच अधिकारी ने अदालत को सूचित किया कि आगे की जांच के संबंध में अदालत के आदेश के आवश्यक अनुपालन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. हालांकि अदालत ने केस डायरी अपने साथ नहीं लाने के लिए जांच अधिकारी को फटकार लगाई.
न्यायाधीश ने जांच अधिकारी से कहा कि केस डायरी आप के पास क्यों नहीं है. क्या मुझे हर रोज यह आदेश देना पडे़गा कि यह केस डायरी अदालत के सामने पेश की जाए.
इस बीच अदालत ने भोपाल के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि 5000 रुपए का हर्जाना उसके वेतन से क्यों न काटा जाए. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने एक अभियुक्त की याचिका के जवाब में एक अधिकारी के माध्यम से जो दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए उससे अदालत संतुष्ट नहीं थी. अभियुक्त का पासपोर्ट सीबीआई ने जब्त किया है और उस अभियुक्त ने उसको वापस दिलाने की अर्जी डाल रखी है.
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