गुजरात दंगाः उम्र कैद के 14 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, मिला ये आदेश
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

नयी दिल्लीः 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा आजीवन कारावास सजायाफ्ता 14 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि जमानत के दौरान दोषी […]
विज्ञापन
नयी दिल्लीः 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा आजीवन कारावास सजायाफ्ता 14 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि जमानत के दौरान दोषी गुजरात में प्रवेश नहीं करेंगे और मध्य प्रदेश के इंदौर व जबलपुर में रहेंगे.
कोर्ट ने दोषियों को दो अलग-अलग बैच में रखा है. एक बैच को इंदौर और एक बैच को जबलपुर भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को कहा कि जमानत पर रहने के दौरान वो सामाजिक और धार्मिक काम करेंगे. कोर्ट ने अफसरों से उन्हें आजीविका के लिए काम करने के लिए भी कहा है. कोर्ट ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है.
अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के दौरान दोषियों के आचरण पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है.दरअसल गोधरा के बाद इन दंगे में 33 लोगों की जान गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट ने 14 को बरी किया था और 17 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और इन्हीं 17 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग होने का हवाला देकर जमानत मांगी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










