नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र का पक्ष सुने बिना सीएए पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं करेगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.
Supreme Court does not put stay the #CAA and #NPR process. Court indicates setting up of Constitution Bench to hear the petitions challenging CAA. The bench will work out the schedule for hearing the cases and take up the cases after 5 weeks to pass interim orders. pic.twitter.com/QLXzLhf5vQ
— ANI (@ANI) January 22, 2020
केंद्र सरकार ने कहा कि सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उन याचिकाओं पर जवाब देने के लिए उसे समय चाहिए जो उसे अभी नहीं मिल पायी है.
केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 143 याचिकाओं में से करीब 60 की प्रतियां सरकार को दी गई हैं .