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MP साध्वी प्रज्ञा को मिले जहरीले लिफाफे, जांच में जुटी पुलिस

Updated at : 14 Jan 2020 8:59 PM (IST)
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MP साध्वी प्रज्ञा को मिले जहरीले लिफाफे, जांच में जुटी पुलिस

भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस ने बताया कि वह भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गये उर्दू में लिखे दो पन्नों और पाउडर वाले ‘रहस्यमयी लिफाफे’ की जांच कर रही है. मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा ने सोमवार रात यहां पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें दावा किया […]

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भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस ने बताया कि वह भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गये उर्दू में लिखे दो पन्नों और पाउडर वाले ‘रहस्यमयी लिफाफे’ की जांच कर रही है. मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी भाजपा सांसद प्रज्ञा ने सोमवार रात यहां पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें दावा किया गया है कि उन्हें भेजे गये लिफाफे में उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जहरीले रसायन वाला पाउडर लगाया गया था.

प्रज्ञा को यह लिफाफा पिछले साल अक्तूबर माह में मिला था लेकिन उन्होंने इसे सोमवार रात को खोला. इसके बाद उन्होंने इस बारे में पुलिस को शिकायत की. टीटी नगर इलाके के नगर पुलिस अधीक्षक उमेश तिवारी ने मंगलवार को बताया कि लिफाफे के पाउडर को सागर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है. इसके अलावा उर्दू में लिखे गये दो पन्नों के पत्र का अनुवाद किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि लिफाफे पर पांच-पांच रुपये वाली तीन डाक टिकट लगी हैं.

जांचकर्ता अधिकारियों के करीबी सूत्रों ने बताया कि पुलिस को शक है कुछ कागजों वाली इस इनलैंड पोस्ट का कर्नाटक से संबंध है. उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें संबोधित पत्रों को वह अपने स्टाफ द्वारा अपने सामने ही खुलवाती हैं इसलिए इस लिफाफे को सोमवार शाम हो खोला गया. प्रदेश के शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भाजपा सांसद को मिले पत्र का संज्ञान लिया है और पुलिस को इस मामले को देखने का निर्देश दिया है.

हालांकि उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि प्रज्ञा ने तीन माह बाद पत्र क्यों खोला. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते यह उनकी सुस्ती है और यही चिंता की बात है. उन्हें थोड़ा सतर्क होना चाहिए. इस मुद्दे पर कई बार के प्रयास के बावजूद भाजपा सांसद प्रज्ञा से संपर्क नहीं हो सका. प्रज्ञा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भादंवि की धारा 326 और 507 के तहत मामला दर्ज किया है.

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