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#MotorVehicleAct : अफवाहों पर न दें ध्‍यान, चप्पल-लुंगी पहनकर गाड़ी चलाने पर नहीं कटेगा चालान

नयी दिल्‍ली : देशभर में नये मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद से ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं. आम लोगों में चालान को लेकर कई भ्रांतियां है. नये कानून के तहत ट्रैफिक रूल्‍स तोड़ने पर कड़े दंड का प्रावधान तो जरूर है, लेकिन कई ऐसी बातों के लिए अफवाहें फैलायी जा रही हैं, […]

नयी दिल्‍ली : देशभर में नये मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद से ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं. आम लोगों में चालान को लेकर कई भ्रांतियां है. नये कानून के तहत ट्रैफिक रूल्‍स तोड़ने पर कड़े दंड का प्रावधान तो जरूर है, लेकिन कई ऐसी बातों के लिए अफवाहें फैलायी जा रही हैं, जो व्‍यवहारिक नहीं लग रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय ने आम लोगों को अफवाहों को लेकर सतर्क किया है.

सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाह फैलायी जा रही थी कि आधी बांह की शर्ट पहनकर वाहन चलाने, लुंगी-बनियान में वाहन चलाने, गाड़ी में अतिरिक्‍त बल्‍ब नहीं रखने, गाड़ी का शीशा गंदा होने आदि पर चालान कट जायेगा. गडकरी के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से किये गये ट्वीट में लिखा गया कि अफवाहों से सावधान…! नये मोटर व्हीकल एक्ट में आधी बांह की शर्ट पहनकर गाड़ी चलाने और लुंगी बनियान में गाड़ी चलाने, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने, गाड़ी का शीशा गंदा होने और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान काटने का प्रावधान नहीं है.

पूर्व में स्‍वयं नितिन गडकरी ने भी नये मोटर व्‍हीकल कानून को लेकर पत्रकारों से अपील की थी कि वे भ्रम और अफवाह ना फैलाएं. गडकरी ने ट्वीट किया था, ‘मुझे खेद है, आज फिर हमारे मीडिया के कुछ मित्रों ने सड़क सुरक्षा कानून जैसे गंभीर विषय का मजाक बनाया है. मेरा सबसे आह्वान है कि लोगों की जिंदगी से जुड़े इस गंभीर मसले पर इस प्रकार गलत जानकारी फैलाकर लोगों में भ्रम ना पैदा करें.’

आपको बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट देशभर में एक सितंबर से लागू हुआ है. इसके तहत यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि, कई राज्‍यों ने इस कानून को अपने यहां लागू नहीं किया है. ऐसे राज्‍यों का कहना है कि नये कानून में पहले की तुलना में चालान की राशि 10 गुना तक या उससे ज्‍यादा भी बढ़ायी गयी है. इससे जनता में भय का माहौल बनेगा.

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