विश्वविद्यालयों में मेडिकल की खाली सीटें भरने के लिए काउंसलिंग की समयसीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम की खाली पड़ी 603 सीटें भरने के लिए कांउसेलिंग की समयसीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अवकाशपीठ ने ‘एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी ऑफ इंडिया’ की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी. […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम की खाली पड़ी 603 सीटें भरने के लिए कांउसेलिंग की समयसीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अवकाशपीठ ने ‘एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी ऑफ इंडिया’ की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी.
याचिका में खाली सीटें भरने के लिए काउंसेलिंग की समयसीमा बढ़ाने की मांग की गयी थी. ‘एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी ऑफ इंडिया’ देश के 1,300 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों का एक पंजीकृत समूह है. शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि सवाल यह नहीं है कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है या नहीं, सवाल यह है कि उसे प्रवेश के तय कार्यक्रम में हस्तक्षेप कर डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उनकी खाली सीटों को भरने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं. डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का दावा है कि स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में करीब एक हजार सीटें खाली हैं और अगर काउंसेलिंग चक्र की समयसीमा बढ़ाई जाती है तो इन सीटों को भरा जा सकता है.
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