अनपढ़ लोगों को अब नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस

राजस्थान हाइकोर्ट ने निरक्षर व्यक्तियों को जारी किये गये सभी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया है. यह आदेश एक रिट याचिका में पारित किया गया है जो एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने को दायर किया गया था. उसे यह लाइसेंस हल्के […]
राजस्थान हाइकोर्ट ने निरक्षर व्यक्तियों को जारी किये गये सभी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया है. यह आदेश एक रिट याचिका में पारित किया गया है जो एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने को दायर किया गया था. उसे यह लाइसेंस हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए तकरीबन 13 साल पहले जारी किया गया था. इस याचिका पर विचार करते समय सिंगल बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता निरक्षर है, बावजूद इसके उसे ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया गया था.
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