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J&K बलात्कार मामलों में 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों पर मुकदमे के लिए कानून में संशोधन करेगा

Updated at : 14 May 2019 10:44 PM (IST)
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J&K बलात्कार मामलों में 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों पर मुकदमे के लिए कानून में संशोधन करेगा

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन बलात्कार के मामलों में 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों पर बालिग की भांति मुकदमा चलाने के लिए कानून में संशोधन के लिए संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करेगा. यह कदम राज्य में बांदीपुरा में तीन साल की एक बच्ची से उसके पड़ोसी द्वारा कथित रूप से बलात्कार किये […]

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श्रीनगर : जम्मू कश्मीर प्रशासन बलात्कार के मामलों में 16 साल से अधिक उम्र के किशोरों पर बालिग की भांति मुकदमा चलाने के लिए कानून में संशोधन के लिए संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करेगा.

यह कदम राज्य में बांदीपुरा में तीन साल की एक बच्ची से उसके पड़ोसी द्वारा कथित रूप से बलात्कार किये जाने के आलोक में उठाया जा रहा है.

राज्यपाल के सलाहकार के विजयकुमार ने कहा, सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर, सलाहकारों, विभिन्न हितधारक पक्षों, सचिवों और पुलिस के साथ विस्तृत चर्चा के बाद सजा के लिए (निचली) उम्र घटाकर 16 करने के बाद में निर्णय लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि तब यह मामला राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सामने रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर कानून में संशोधन के लिए केंद्र के पास उपयुक्त सिफारिश भेजी जाएगी. कुमार ने इस भयावह बलात्कार कांड की त्वरित जांच का भी आश्वासन दिया.

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