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राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Updated at : 09 May 2019 12:20 PM (IST)
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राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नयी दिल्लीः राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिका में कहा गया था कि राहुल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाये. राहुल का नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग भी की गई थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ […]

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नयी दिल्लीः राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिका में कहा गया था कि राहुल को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाये. राहुल का नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग भी की गई थी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की और से दायर याचिका को खारिज किया. यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक द्वारा दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया था कि गृह मंत्रालय इस बारे में मिली शिकायत पर जल्द कार्रवाई करे.
आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा था. डॉ. स्वामी ने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा था कि, ब्रिटिश नागरिक होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
राहुल गांधी ने अपने सहयोगी के साथ बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी का सन् 2003 में ब्रिटेन में रजिस्ट्रेशन कराया था. दस्तावेजों में राहुल गांधी को कंपनी का डायरेक्टर और सचिव दर्शाने के साथ उनकी जन्मतिथि भी दर्ज थी. इस कंपनी द्वारा ब्रिटेन में दाखिल वार्षिक रिटर्न में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया. इस कंपनी को राहुल गांधी ने 2009 में बंद कर दिया था.
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