नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा. मिशेल ने ईस्टर का त्यौहार अपने परिवार के साथ मनाने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी.
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि वह दोनों ओर के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शाम चार बजे फैसला सुनाएंगे. विशेष सरकारी अधिवक्ता डीपी सिंह ने सीबीआई एवं ईडी दोनों की ओर से अदालत में मिशेल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं…हजारों कैदी जेल में हैं और सबकी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं इसलिए आरोपी को त्यौहार मनाने के लिए जमानत नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा कि मिशेल हिरासत में रहकर भी ईस्टर मना सकता है.

