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हार्दिक पटेल नहीं लड़ पायेंगे चुनाव, हाईकोर्ट ने मेहसाणा दंगा मामले में सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मेहसाणा दंगा मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुसार, हार्दिक पटेल अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ […]

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मेहसाणा दंगा मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के अनुसार, हार्दिक पटेल अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें सजा सुनायी गयी है.

गौरतलब है कि मेहसाणा के विसनगर में 23 जुलाई 2015 को बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी. इस मामले में तोड़फोड़ का आरोप हार्दिक पटेल और उनके दो साथियों एके पटेल और लालजी पटेल पर लगा था. इस मामले में मेहसाणा की जिला अदालत ने 2015 में हार्दिक पटेल को दो साल की सजा सुनायी है. हालांकि अभी हार्दिक पटेल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करना उनके लिए झटके की तरह है.

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