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अयोध्या भूमि विवाद : मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को

Updated at : 07 Mar 2019 6:55 PM (IST)
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अयोध्या भूमि विवाद : मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए इसे मध्यस्थता के लिए सौंपने के बारे में शुक्रवार को अपना आदेश सुनायेगा. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षतावाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर विभन्न पक्षों को सुना था. पीठ ने कहा था […]

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए इसे मध्यस्थता के लिए सौंपने के बारे में शुक्रवार को अपना आदेश सुनायेगा.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षतावाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर विभन्न पक्षों को सुना था. पीठ ने कहा था कि इस भूमि विवाद को मध्यस्थता के लिए सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में बाद में आदेश दिया जायेगा. इस प्रकरण में निर्मोही अखाड़ा के अलावा अन्य हिंदू संगठनों ने इस विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के शीर्ष अदालत के सुझाव का विरोध किया था, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इस विचार का समर्थन किया था. शीर्ष अदालत ने विवादास्पद 2.77 एकड़ भूमि तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया था.

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