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BJP workers की हत्या की सीबीआई जांच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता से मांगा जवाब

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय के चुनावों के बाद राज्य में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की हत्या की घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को राज्य सरकार और जांच एजेंसी को नोटिस जारी किये. न्यायमूर्ति एके सीकरी […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय के चुनावों के बाद राज्य में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं की हत्या की घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को राज्य सरकार और जांच एजेंसी को नोटिस जारी किये. न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने भाजपा नेता और अधिवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किये. इन्हें चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है.

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भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को धमकियां दी जा रही हैं. सुनवाई के दौरान भाजपा नेता ने कहा कि परेशान करने वाली ये हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं और पुलिस ने अभी तक इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है. गौरव भाटिया ने कहा कि इन हत्याओं की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के मृत कार्यकर्ता शक्तिपाद सरकार, त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार के परिवार के सदस्यों को धमकियां दी जा रही हैं. उन्होंने मृतक भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों को पचास लाख रुपये का मुआवजा दिलाने तथा पीड़ित परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है.

इससे पहले, अदालत ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय के चुनावों के बाद भाजपा कर्यकर्ताओं की पुरूलिया और दक्षिणी 24 परगना जिले में हत्या की घटनाओं की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इंकार कर दिया था. पुरूलिया जिले के बलरामपुर में दो जून को भाजपा कार्यकर्ता 32 वर्षीय दुलाल कुमार का शव बिजली के एक खंभे से लटका मिला था.

इसी तरह, 30 मई को एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता 18 वर्षीय त्रिलोचन महतो का शव एक पेड़ से लटका मिला था. इस शव की पीठ पर एक पोस्टर लगा था कि पंचायत चुनाव के दौरान भाजपा का प्रचार करने के लिए इसकी हत्या की गयी है.

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