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हापुड़ Mob lynching मामला : सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को जारी किया नोटिस

Updated at : 13 Aug 2018 3:27 PM (IST)
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हापुड़ Mob lynching मामला : सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को जारी किया नोटिस

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हापुड़ में गोवध के संदेह में दो व्यक्तियों पर कथित रूप से उग्र भीड़ के हमले की घटना के सिलसिले में सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. अदालत ने मेरठ रेंज के पुलिस […]

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हापुड़ में गोवध के संदेह में दो व्यक्तियों पर कथित रूप से उग्र भीड़ के हमले की घटना के सिलसिले में सोमवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया. इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. अदालत ने मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को इस मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है.

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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस हमले में जख्मी हुए समीउद्दीन की याचिका पर राज्य सरकार को नोटस जारी किया. इस याचिका में सारी घटना की विशेष जांच दल से जांच कराने और इससे संबंधित मुकदमे की सुनवाई राज्य से बाहर कराने का अनुरोध किया गया है.

पीठ ने हापुड़ जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह इस हमले में बच गये समीउद्दीन को सुरक्षा प्रदान करने के उसके अनुरोध पर विचार करें. इसके साथ ही, अदालत ने इस मामले में 28 अगस्त को आगे विचार करने का निश्चय किया है. पीठ ने समीउद्दीन के वकील के इस कथन पर विचार किया कि उनके मुवक्किल और मांस के कारोबारी कासिम कुरैशी पर 18 जून को उग्र भीड़ ने इस संदेह में हमला किया कि वे गौवध में शामिल हैं, जबकि पुलिस ने भीड़ के हमले की बजाय रोड रेज का मामला दर्ज किया है. इस हमले में 45 वर्षीय कुरैशी की बाद में मौत हो गयी थी.

याचिका में इस घटना के मुख्य आरोपी युधिष्ठिर सिंह सिसोदिया और अन्य आरोपियों की जमानत रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है. याचिका में एक मिनट का एक वीडियो सामने आने का भी जिक्र किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि यह रोड रेज का नहीं, बल्कि भीड़ द्वारा पीटने का मामला था.

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