नयी दिल्ली : NRC मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में जिन लोगों के नाम नहीं हैं उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाये क्योंकि अभी यह सिर्फ मसौदा ही है.
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गौरतलब है कि कल एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी किया गया है, जिसमें 40 लाख लोगों का नाम इस मसौदे में शामिल नहीं किया गया है. इसके बाद से राजनीति शुरू हो गयी है. ममता बनर्जी ने एनआरसी का विरोध किया है और इसमें संशोधन लाने के लिए एक विधेयक की मांग कर रही हैं और आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं.
हालांकि गृहमंत्री ने कल कहा था कि इस मामले को लेकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, जो देश के नागरिक हैं वे दस्तावेज देकर आवेदन कर सकते हैं.