पति के तलाकशुदा होने की बात छुपाने से आहत थी फ्लाइट अटेंडेंट
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Jul 2018 9:36 AM
जर्मन एयरलाइन की कर्मचारी अनिशिया बत्रा ने 2016 में किया था प्रेम विवाहपति पर उत्पीड़न का आरोप नयी दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में कथित रूप से खुदकुशी करने वाली महिला फ्लाइट अटेंडेंट के बारे में पुलिस को संदेह है कि वह अपने पति से नाराज थी क्योंकि उसे हाल में पता चला […]
जर्मन एयरलाइन की कर्मचारी अनिशिया बत्रा ने 2016 में किया था प्रेम विवाह
पति पर उत्पीड़न का आरोप
नयी दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में कथित रूप से खुदकुशी करने वाली महिला फ्लाइट अटेंडेंट के बारे में पुलिस को संदेह है कि वह अपने पति से नाराज थी क्योंकि उसे हाल में पता चला था कि वह तलाकशुदा है. तहकीकात से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अनिशिया बत्रा (39) जर्मन एयरलाइन के लिए काम करती थी. उन्हें एक महीने पहले ही पता चला था कि उनका पति मयंक सिंघवी तलाकशुदा है. उन्होंने 23 फरवरी 2016 को शादी की थी. यह प्रेम विवाह था. अधिकारी ने बताया कि सिंघवी ने अपनी पहली शादी के बारे में बत्रा को नहीं बताया था.
जब उन्हें उसके पहले रिश्ते के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई. ऐसा संदेह है कि इसको लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई. बत्रा ने शुक्रवार को अपने घर की छत पर से कथित रूप से कूद कर खुदकुशी कर ली थी. उनके परिवार ने सिंघवी पर उन्हें शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने सिंघवी के माता – पिता पर दहेज के लिए उनकी बेटी का उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया.
सिंघवी कोमंगलवारको गिरफ्तार किया गया था और उसे बुधवार को शहर की एक अदालत में पेश किया गया जिसने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अधिकारी ने बताया कि चश्मदीदों के बयान दर्ज करने के बाद हम उसकी हिरासत मांगने के लिए अर्जी दायर करेंगे. मृतका के परिवार के एक दोस्त ने बताया कि पुलिस ने सिंघवी की अदालत में सुनवाई के बारे में बत्रा की अंत्योष्टि से आधे घंटे पहले बताया. उन्होंने बताया, ‘‘उनका अंतिम संस्कार बुधवार दोपहर 12 बजे होना तय था. पुलिस को इस बारे में जानकारी थी. हमें बताया गया कि सुनवाई दोपहर दो बजे होगी, लेकिन सुबह साढ़े 11 बजे हमें बताया गया कि सुनवाई का वक्त बदल गया है और अब यह दोपहर 12 बजे होगी. यह अस्वीकार्य है और पुलिस की तरफ से अमानवीय बर्ताव है.’
पुलिस ने कहा कि अदालत में सुनवाई के बारे में शिकायतकर्ता के परिवार को सूचना देने की ड्यूटी जांच अधिकारी की है. दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोमिल बानिया ने बताया कि अदालत ने व्यक्तिगत आधार पर सिंघवी के माता – पिता को 20 जुलाई तक जांच में शामिल होने से छूट दी है. उन्होंने बताया कि उनसे 20 जुलाई के बाद पूछताछ की जाएगी. अधिकारी ने बताया कि मृतका के माता – पिता ने मजिस्ट्रेट को बताया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था.
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