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काला हिरण शिकार मामले में कब क्या हुआ पढ़ें, पूरी कहानी

26 सितम्बर, 1998 को चिंकारा शिकार मामला सामने आया. आरोप लगा कि सलमान के साथ सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे पर भी आरोप लगे कि राजस्थान में जोधपुर के पास कणकणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया. आरोप था कि सारे कलाकार जिप्सी पर सवार थे. 2 अक्टूबर 1998: बिश्नोई समाज […]

26 सितम्बर, 1998 को चिंकारा शिकार मामला सामने आया. आरोप लगा कि सलमान के साथ सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे पर भी आरोप लगे कि राजस्थान में जोधपुर के पास कणकणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया. आरोप था कि सारे कलाकार जिप्सी पर सवार थे.

2 अक्टूबर 1998: बिश्नोई समाज के लोगों ने सलमान और उनके साथी सितारों पर शिकार का मामला दर्ज कराया.
12 अक्टूबर 1998: चिंकारा शिकार मामले में सलमान की गिरफ्तारी हुई, तुरंत जमानत पर रिहा हो गये
10 अप्रैल 2006: इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत चिंकारा शिकार के केस में सलमान को दोषी ठहराया गया उन्हें 5 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना लगा.
31 अगस्त 2007: ट्रायल कोर्ट से मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंची एक हफ्ते बाद सलमान की अपील पर यह सजा सस्पेंड कर दी गयी. हाई कोर्ट ने आर्म्स ऐक्ट के केस में भी सलमान को बरी कर दिया गया.
24 जुलाई 2012: राजस्थान हाई कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गये.
9 जुलाई 2014: राजस्थान सरकार ने याचिका दायर की इस पर कार्रवाई करते हुए सलमान खान को नोटिस जारी किया गया. राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत सलमान की सजा को सस्पेंड किया गया था.
25 जुलाई 2016: राजस्थान हाई कोर्ट ने घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव चिंकारा शिकार केस मामले में बरी कर दिया कोर्ट ने कहा, उनके पास कोई सबूत नहीं है.
19 अक्टूबर 2016: राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. 18 अक्टूबर 2016 को लगभग 10 सालों लापता गवाह हरीश दुलानी वापस आ गया. उसने अपना पुराना बयाना दोहराया . राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दुलानी के इसी बयान को आधार बनाया.
11 नवंबर 2016: राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई को फास्ट ट्रैक करने के राजी हुआ
15 फरवरी 2017: सलमान खान के वकील ने इस मामले में कोई सबूत पेश नहीं किया. उन्होंने कहा हमने सारे सबूत और सलामान के निर्दोष होने की बात अदालत में कही है.
28 मार्च 2018: इस मामले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. चीफ जूडिशल मैजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने अपना फैसला सुरक्षित रखा.
5 अप्रैल 2018 : सलमान सुबह कोर्ट में पेश हुए. उनके साथ साथी कलाकार जिसमें तब्बु, सैफ अली खान और नीलम भी कोर्ट पहुंचे. कोर्ट ने सलमान को छोड़कर उनके साथी कलाकारों को बरी कर दिया गया.
Prabhat Khabar Digital Desk
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