केजरीवाल को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने वाली अधिसूचना को निरस्त किया
नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराये जाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने इस मामले को पुन: सुनवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया है. कोर्ट ने आज कहा कि यह प्राकृतिक न्याय का […]
नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराये जाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने इस मामले को पुन: सुनवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया है. कोर्ट ने आज कहा कि यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है, क्योंकि अयोग्य ठहराये गये विधायकों को अपना मौखिक पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया.
कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुशी जतायी है और कहा है कि यह सत्य की जीत है. जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों को गलत तरीके से अयोग्य ठहराया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया है. दिल्ली के लोगों को बधाई.
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