ePaper

अब 22 मार्च तक ईडी नहीं कर पायेगा कार्ति चिदंबरम को अरेस्ट

Updated at : 15 Mar 2018 1:21 PM (IST)
विज्ञापन
अब 22 मार्च तक ईडी नहीं कर पायेगा कार्ति चिदंबरम को अरेस्ट

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से दिये गये संरक्षण की अवधि 20 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च कर दी. कार्ति के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की पीठ को सूचित किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल […]

विज्ञापन


नयी दिल्ली :
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से दिये गये संरक्षण की अवधि 20 मार्च से बढ़ाकर 22 मार्च कर दी. कार्ति के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की पीठ को सूचित किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल 20 मार्च को उपलब्ध नहीं हो पायेंगे जिसके बाद पीठ ने सुनवाई की तारीख 22 मार्च कर दी.

पहले सुनवाई 20 मार्च को होनी थी. कार्ति के मामले की पैरवी सिब्बल कर रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय के वकील विनोद दिवाकर ने कहा कि उन्हें अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सुनवाई की तारीख बदलकर 22 मार्च किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

इस पर पीठ ने कहा, ‘‘ चूंकि ईडी ने तारीख बदलने पर कोई आपत्ति नहीं जतायी है इसलिए याचिका पर सुनवाई की तारीख 22 मार्च तय की जाती है .” उच्च न्यायालय ने नौ मार्च को ईडी को निर्देश दिया था कि धन शोधन मामले में वह 20 मार्च तक कार्ति को गिरफ्तार नहीं करें.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola