हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को ''आप'' विधायकों की अयोग्यता का कारण बताने को कहा

नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसी) को एक हलफनामा दायर कर लाभ के पद पर रहने वाले 20 आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों को अयोग्य ठहराने के उसके फैसले के तथ्यात्मक पहलुओं को बताने के लिए कहा है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की खंडपीठ ने चुनाव पैनल को […]
नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग (ईसी) को एक हलफनामा दायर कर लाभ के पद पर रहने वाले 20 आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों को अयोग्य ठहराने के उसके फैसले के तथ्यात्मक पहलुओं को बताने के लिए कहा है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एवं न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की खंडपीठ ने चुनाव पैनल को हलफनामा दायर करने के लिए कहा है.
आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा से अपनी अयोग्यता को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका में लगाये गये कुछ आरोपों पर वह जवाब देना चाहता है. आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि यह संसदीय सचिवों के तौर पर नियुक्त 20 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने के संबंध में राष्ट्रपति को दी गयी अपनी राय पर विश्वास करेगा.
संक्षिप्त कार्यवाही के बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिये सात फरवरी की तारीख तय की. तब तक विधायकों को चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना-अपना जवाब दाखिल करना होगा. बहरहाल अदालत ने विधायकों के अयोग्य ठहराये जाने के कारण खाली हुए विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा को लेकर किसी तरह की अधिसूचना जारी करने से चुनाव आयोग पर रोक लगाने वाली एकल न्यायाधीश के 24 जनवरी के अंतरिम आदेश की समय सीमा तब तक के लिये आगे बढ़ा दी.
वकील प्रशांत पटेल ने मामले को सुनवाई के लिये खंडपीठ के समक्ष भेजे जाने का अनुरोध करते हुए अर्जी दी थी जिसके बाद सोमवार को इसे खंडपीठ के समक्ष भेजा गया था. पटेल की अर्जी पर चुनाव आयोग ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रपति ने भी अपनी स्वीकृति दे दी थी.
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