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प्रद्युम्न हत्याकांड: स्कूलों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पिंटो को देश नहीं छोड़ने का आदेश

Updated at : 15 Sep 2017 8:30 AM (IST)
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प्रद्युम्न हत्याकांड: स्कूलों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, पिंटो को देश नहीं छोड़ने का आदेश

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को देश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका कई महिला वकीलों द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल की गयी है. याचिका में कहा गया है कि स्कूलों में सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस तो बनायी गयी है लेकिन उसके नियमों का […]

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को देश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका कई महिला वकीलों द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल की गयी है. याचिका में कहा गया है कि स्कूलों में सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस तो बनायी गयी है लेकिन उसके नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. यहां उल्लेख कर दें कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई प्रद्युम्न की हत्या के बाद स्कूलों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

इससे पहले गुरुवार को बांबे हाइकोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के तीन न्यासियों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया लेकिन उन्हें अपील के लिए शुक्रवार तक अंतरिम राहत दे दी. जज ने रेयान के सीइओ रेयान पिंटो और अगस्टीन पिंटो और ग्रेस पिंटो को मुंबई पुलिस आयुक्त के समक्ष पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिये. कहा कि वह देश छोड़ कर बाहर नहीं जा सकते. उधर, दूसरी ओर गुरुग्राम पुलिस के विशेष जांच दल (एसआइटी) ने रेयान स्कूल के माली और अहम चश्मदीद गवाह हरपाल सिंह को हिरासत में ले लिया है. सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की स्कूल के बाथरूम में गला काट कर हत्या मामले में स्कूल का बस कंडक्टर अशोक कुमार मुख्य संदिग्ध है. अदालत में आरोप पत्र दायर करने में तीन दिन बचे हैं.

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कटे गले पर हाथ रख कर निकल रहा था मासूम
आठ सितंबर 2017 को सुबह 8.55 सीसीटीवी कैमरे में खून से लथपथ प्रद्यूम्न बाथरूम से जमीन पर घिसटते हुए बाहर निकलता है. उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी. एक हाथ से वो गर्दन पकड़े था. बाहर आकर इसी कॉरीडोर में वो एक जगह गिर जाता है.

छात्र सुरक्षा स्कूलों की जिम्मेदारी : सीबीएसइ

सीबीएसइ ने स्कूल कैंपस में छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूलों पर डालते हुए शिक्षण संस्थानों में लागू करने के लिए सुरक्षा संबंधी नये गाइडलाइन गुरुवार को जारी किये. इन्हें नहीं लागू करने पर उनकी मान्यता वापस ली जा सकती है. ये गाइडलाइन प्रद्दुम्न की हत्या और दिल्ली में पांच वर्षीय बच्ची से स्कूल कर्मी द्वारा रेप की घटनाओं के बाद आयी हैं. बोर्ड की ओर से उपायों में सिक्युरिटी ऑडिट, सीसीटीवी लगाना, पुलिस वेरीफिकेशन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, छात्रों की सुरक्षा जरूरतों के समाधान के लिए अभिभावक, शिक्षक, छात्र समिति का गठन और अभिभावकों से नियमित फीडबैक लेना शामिल है.

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