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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में जांच की रिपोर्ट दायर करे पुलिस : HC

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से आज निर्देश दिया कि वह कांग्रेस सांसद शशि थरुर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दो सप्ताह बाद जांच की स्थिति के बारे में अवगत कराये.न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने यह निर्देश उस वक्त दिया जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल […]

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से आज निर्देश दिया कि वह कांग्रेस सांसद शशि थरुर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दो सप्ताह बाद जांच की स्थिति के बारे में अवगत कराये.न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने यह निर्देश उस वक्त दिया जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा किअदालत पुलिसक की अब तक की जांच का अवलोकन कर सकती है. जैन ने यह भी कहा कि अदालत मामले से जुड़े दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से चेंबर में बात कर सकती है क्योंकि मामले की जांच में पुलिस की तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती गई है.

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उन्होंने दावा किया कि विलंब व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रिपोर्ट मिलने में देरी की वजह से हुआ है. इस पर पीठ ने कहा कि जांच को देखना या निगरानी करना उचित नहीं होगा, लेकिन वह ‘ ‘निश्चित तौर पर जानना चाहेगी कि जांच आज किस स्तर पर है. ‘ ‘ अदालत ने कहा, ‘ ‘निश्चित तौर पर यह अनंत नहीं हो सकती.’ ‘ इसने कहा, ‘ ‘हमें आपकी रिपोर्ट देखने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन जांच की निगरानी करना एक बुरी आदत है.

‘ ‘ सुनंदा 17 जनवरी 2014 की रात दक्षिणी दिल्ली स्थित एक पांच सितारा होटल के कमरे में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत मिली थीं. अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी और कहा कि इस दौरान अतिरिक्त सालिसीटर जनरल को खुद जांच की स्थिति देखनी चाहिए. पीठ ने कहा, ‘ ‘यदि दो सप्ताह बाद जांच के घटनाक्रम पर आपके पास भिन्न रिपोर्ट हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसे देखेंगे. इसमें जाने से पहले हम दो सप्ताह का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आप किस चीज के साथ आये हैं. ‘ ‘ सुनंदा की मौत के मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई नीत एसआईटी जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि वह एसआईटी से दिल्ली पुलिस को निकाले जाने की मांग नहीं कर रहे हैं.

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