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गंगा में कचरा फेंका, तो देना होगा 50 हजार जुर्माना

Updated at : 13 Jul 2017 1:45 PM (IST)
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गंगा में कचरा फेंका, तो देना होगा 50 हजार जुर्माना

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एनजीटी) ने उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तरप्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा नदी के तट से 100 मीटर तक के क्षेत्र को ‘नो डेवलपमेंट जोन ‘ घोषित किया. एनजीटी ने कहा कि गंगा नदी के तट से 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कचरा डंप नहीं […]

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एनजीटी) ने उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तरप्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा नदी के तट से 100 मीटर तक के क्षेत्र को ‘नो डेवलपमेंट जोन ‘ घोषित किया. एनजीटी ने कहा कि गंगा नदी के तट से 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कचरा डंप नहीं होना चाहिए.

उत्तरप्रदेश को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए चमड़े के कारखानों को जाजमउ से उन्नाव अथवा किसी भी अन्य स्थान जिसे राज्य उचित समझता हो, वहां छह सप्ताह के भीतर स्थानांतरित करना चाहिए. एनजीटी ने कहा कि गंगा नदी में कचरा डंप करने वाले किसी को भी 50 हजार रुपए का पर्यावरण हर्जाना देना होगा.
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