आज महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर होगा मतदान, वोटिंग के दौरान पूरी ताकत दिखाएगी कांग्रेस

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Lok Sabha Discussion on Three Bills

लोकसभा की तस्वीर (Photo: PTI)

Parliament Session : महिला आरक्षण बिल पर शुक्रवार 17 अप्रैल को चर्चा पूरी हो जाएगी. इसके बाद इस पर वोटिंग होगी. वोटिंग के लिए शाम 4 बजे का समय तय किया गया है, जिसमें सभी सांसद हां या ना में अपना मत देंगे.

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Parliament Session : सरकार ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ गुरुवार को (16 अप्रैल) लोकसभा में पेश किए गए. ये सभी बिल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के मकसद से लाए गए हैं. इन विधेयकों पर गुरुवार देर रात एक बजकर 20 मिनट तक चर्चा हुई. शुक्रवार सुबह इन पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी.

न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के कई नेताओं (काकोली घोष, मणिकम टैगोर, केसी वेणुगोपाल और पी चिदंबरम) को आज संसद में INDIA ब्लॉक के सभी सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है. ऐसा इसलिए ताकि अहम मुद्दों पर वोटिंग के दौरान पूरी ताकत दिखाई जा सके.

विपक्षी दलों ने सरकार पर क्या लगाए आरोप?

विपक्षी दलों ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और अन्य पिछड़े वर्गों से उनकी हिस्सेदारी छीनने की तैयारी में है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से मुक्त करके 2029 से ही लोकसभा की वर्तमान संख्या 543 के आधार पर लागू किया जा सकता है.

श्रेय विपक्षी दलों को देने में भी पीएम मोदी को कोई दिक्कत नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों से कहा है कि महिला आरक्षण वाले इस संविधान संशोधन बिल को मिलकर पास करें. उन्होंने साफ कहा कि जो इसका विरोध करेगा, उसे लंबे समय तक इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. मोदी ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. उन्होंने यह भी जताया कि अगर यह बिल पास होता है, तो इसका श्रेय विपक्षी दलों को देने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है.

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प्रधानमंत्री मोदी ने परिसीमन से जुड़ी कुछ सदस्यों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि जैसे पहले परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और सीटों की संख्या में वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी.

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू

इस बीच, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 16 अप्रैल से लागू भी हो गया. केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को लागू किया गया.

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अमिताभ कुमार

लेखक के बारे में

By अमिताभ कुमार

अमिताभ कुमार प्रभात खबर डिजिटल में Sr. Content writer हैं. पिछले 15 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. डिजिटल न्यूज में अच्छी पकड़ है और तेजी के साथ सटीक व भरोसेमंद खबरें लिखने के लिए जाने जाते हैं. वर्तमान में अमिताभ प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल और वर्ल्ड न्यूज पर फोकस करते हैं और तथ्यों पर आधारित खबरों को प्राथमिकता देते हैं.

अमिताभ 1 अप्रैल 2011 से प्रभात खबर से जुड़े और शुरुआत से ही डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय रहे. खबरों को आसान, रोचक और आम लोगों की भाषा में पेश करना इनकी खासियत है. डिजिटल के साथ-साथ प्रिंट के लिए भी कई अहम रिपोर्ट कीं. खासकर ‘पंचायतनामा’ के लिए गांवों में जाकर की गई ग्रामीण रिपोर्टिंग करियर का यादगार अनुभव है.

प्रभात खबर से जुड़ने के बाद कई बड़े चुनाव कवर करने का अनुभव मिला. 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ झारखंड विधानसभा चुनावों (2014, 2019 और 2024) की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. चुनावी माहौल, जनता के मुद्दे और राजनीतिक हलचल को करीब से समझना रिपोर्टिंग की खास पहचान रही है. 📩 संपर्क : amitabh.kumar@prabhatkhabar.in

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