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पेड न्यूज मामले में घिरे शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चुनाव आयोग ने लगाया तीन साल का प्रतिबंध

नयी दिल्ली : मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्र को चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया है. चुनाव आयोग के इस कदम के बाद मिश्र की मौजूदा विधायकी तो गयी ही अगला विधान सभा चुनाव भी वे नहीं लड़ पाएंगे. आपको बता दें कि सूबे की शिवराज सरकार पहले […]

नयी दिल्ली : मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्र को चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया है. चुनाव आयोग के इस कदम के बाद मिश्र की मौजूदा विधायकी तो गयी ही अगला विधान सभा चुनाव भी वे नहीं लड़ पाएंगे. आपको बता दें कि सूबे की शिवराज सरकार पहले से ही किसान आंदोलन से पस्त है अब चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उनकी मुश्‍किलें और बढ गयीं हैं.

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आगामी विधान सभा चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के हमलावर तेवरों का सामना करने में कठिनाई होगी. पेड न्यूज पर सरकार की छवि चमकाने के आरोप और आयोग के आदेश को इतनी आसानी से घुमाना आसान नहीं होगा.

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चुनाव आयोग की माने तो मिश्र के खिलाफ 2008 के विधान सभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज प्रकाशित कराने का आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाया था. आरोप लगाने वालों ने इस बाबत किये गये भुगतान के सबूत भी चुनाव आयोग के सामने पेश किये. चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. मिश्र के जवाब से आयोग सन्तुष्ट नहीं हुआ क्योंकि सबूत और जवाब में कोई तालमेल नहीं खा रहा था.

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आयोग ने लम्बी चली सुनवाई प्रक्रिया में जवाब दर जवाब मिश्र को दोषी ठहराया.

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