कोयंबटूर से गिरफ्तार हुए रिटायर्ड जस्टिस सीएस कर्णन, चेन्नई लाये गये

बुधवार सुबह कोलकाता लायेगी सीआइडी की टीम कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सी एस कर्णन को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. करीब एक महीने पहले उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना के मामले में उन्हें छह महीने कारावास की सजा सुनायी थी. एक शीर्ष […]
बुधवार सुबह कोलकाता लायेगी सीआइडी की टीम
कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सी एस कर्णन को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. करीब एक महीने पहले उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना के मामले में उन्हें छह महीने कारावास की सजा सुनायी थी.
एक शीर्ष पुलिस अधिकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम ने 62 वर्षीय कर्णन को मालुमीचमपट्टी के निजी रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया. वह उच्च न्यायालय के पहले ऐसे सेवारत न्यायाधीश हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने कैद की सजा सुनायी है.
अधिकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से यहां ठहरे कर्णन ने गिरफ्तारी का विरोध किया और पुलिस से कहासुनी की. सीआईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘हमने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कर्णन को दक्षिण भारत से गिरफ्तार कर लिया है.’ कोलकाता पुलिस की तीन टीम पिछले तीन दिनों से यहां डेरा डाले हुई थी और उनके मोबाइल फोन कॉल के आधार पर उनका पता लगा लिया.
अधिकारी ने बताया कि उनके ठिकाने का पता लगाने में यहां की पुलिस ने तकनीकी तौर पर सहयोग दिया. पुलिस ने कहा कि कर्णन को बाद में कोलकाता ले जाया जायेगा. आठ दिन पहले वह कानून के भगोड़े के रूप में सेवानिवृत्त हो गये और उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में मौजूद नहीं होने के कारण परम्परागत रूप से विदाई नहीं दी गयी.
भारत के प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की सात सदस्यीय पीठ ने कर्णन को नौ मई को अदालत की अवमानना के आरोप में छह महीने जेल की सजा सुनायी थी जब वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे. अदालत ने सजा पर रोक लगने की उनकी याचिकाओं को बाद में नामंजूर कर दिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




