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बीएमसी ने बंबई हाई कोर्ट से कहा, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका नजर नहीं आती

Updated at : 04 Oct 2021 4:50 PM (IST)
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बीएमसी ने बंबई हाई कोर्ट से कहा, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका नजर नहीं आती

Mumbai Corona News Updates बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) को बताया कि उसे को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका नहीं है. इसके बावजूद उसका कोविड संक्रमण के खतरे को कम करने के लिहाज से वैक्सीनेशन अभियान अच्छा चल रहा है.

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Mumbai Corona News Updates बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) को बताया कि उसे को कोरोना की तीसरी लहर की आशंका नहीं है. इसके बावजूद उसका कोविड संक्रमण के खतरे को कम करने के लिहाज से वैक्सीनेशन अभियान अच्छा चल रहा है. बीएमसी ने कोर्ट को बताया कि मुंबई में अब तक 42 लाख से ज्यादा लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है. जबकि, 82 लाख से ज्यादा लोगों ने टीके की पहली डोज लगवा ली है.

बीएमसी के वकील अनिल सखरे ने कोर्ट को बताया कि पूरी तरह से बिस्तर पर पड़े 2,586 लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो गया है. जबकि, ऐसे 3,942 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक लगी है. उन्होंने कहा कि काम चल रहा है. यह सहजता से चल रहा है. अब टीकों की भी कोई कमी नहीं है और मुंबई सुरक्षित है. अनिल सखरे ने कहा कि हमें कोरोना की तीसरी लहर आती दिख नहीं रही है.

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ वकीलों ध्रुति कपाड़िया और कुणाल तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जनहित याचिका में अनुरोध किया गया था कि 75 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और पूरी तरह से बिस्तर पर पड़े लोगों का घर-घर जाकर टीकाकरण करने का निर्देश केंद्र और महाराष्ट्र सरकारों को दिया जाए. याचिका में कहा गया था कि ऐसे लोग घरों से बाहर निकल कर वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने की स्थिति में नहीं हैं.

केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि वह घर-घर जाकर लोगों का टीकाकरण नहीं कर सकेगा, लेकिन पिछले महीने उसने इसे मंजूरी दे दी. वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त में कहा कि वह अभियान शुरू करेगा और पायलट परियोजना के तहत बिस्तर पर पड़े लोगों का घर-घर जाकर टीकाकरण शुरू किया. कपाड़िया ने पीठ से सोमवार को कहा कि यह याचिका दायर करने का उद्देश्य पूरा हो गया है. केंद्र ने भी ऐसे व्यक्तियों के लिए घर घर जाकर उनका टीकाकरण करने की नीति तैयार कर ली है. इसके बाद, कोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया और कहा, हमें खुशीह कि अब ये लोग भी कोविड-19 के टीके से वंचित नहीं हैं.

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