संवाददाता, पटना 15 अक्तूबर से लोग अब अपनी भू-संपदा परियोजनाओं (फ्लैट आदि) से संबंधित शिकायतों को प्रमंडल, जिला एवं निकाय स्तर पर जनशिकायत कार्यक्रमों के माध्यम से रेरा तक पहुंचा सकेंगे. इसके लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्राधिकरण में शिकायत मिलने के बाद संबंधित शिकायतकर्ता को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दस्तावेजों और शुल्क आदि के विषय में जानकारी दी जायेगी. इससे वे अपना जरूरी दस्तावेजों के साथ शिकायतवाद दायर कर न्याय प्राप्त कर सकेंगे. इसी वर्ष भागलपुर में आयोजित प्रमंडल-स्तरीय संवेदीकरण-सह-जागरूकता कार्यशाला में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने प्राधिकरण के अधिकारिओं को से एक बेहतर व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया था.
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