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जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने धनहा थाने क्षेत्र में हुए हत्याकांड में तीन को उम्रकैद की सुनायी सजा

Updated at : 26 Sep 2025 6:11 PM (IST)
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जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने धनहा थाने क्षेत्र में हुए हत्याकांड में तीन को उम्रकैद की सुनायी सजा

धनहा थाने क्षेत्र में हुए सिरियल मर्डर के एक मामले में तीनों अभियुक्त अमला- कमला व हीरा यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है.

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बगहा. धनहा थाने क्षेत्र में हुए सिरियल मर्डर के एक मामले में तीनों अभियुक्त अमला- कमला व हीरा यादव को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. एक सप्ताह पूर्व इन लोगों पर दोष सिद्ध किया गया था. इस आशय की जानकारी देते हुए प्रभारी अपर लोक अभियोजक प्रभु प्रसाद ने बताया कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन की कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्य, सबूत, गवाही को ध्यान में रखते हुए पाया कि सकलदेव यादव अमल उर्फ अमला यादव, कमल यादव तथा हीरा यादव ने मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया है. जीवन के आखिरी सांस तक जेल में रहने का आदेश जारी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने भादंसं की धारा 302, 120 बी, 34 के तहत दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनायी. जीवन के आखिरी सांस तक जेल में रहने का आदेश जारी किया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को साक्ष्य देते हुए प्रभारी एपीपी प्रभु प्रसाद ने कांड के सूचक, डॉक्टर, आईओ समेत कुल नौ लोगों की गवाही के साथ आरोपितों के खिलाफ धनहा थाने में दर्ज कांड सं. 232/22, 106/23, 121/23 की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए कहा कि कांड में सकलदेव यादव कमल यादव, अमला यादव व हीरा यादव के एक ही तरीके से पांच हत्याकांड को अंजाम देने का प्रमाण दिया है.चारों ने अपना वर्चस्व इलाके में जमाने के उद्देश्य से वारदात को अंजाम दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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