31 मार्च तक का डाटा अनिवार्य
समिति ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं की मृत्यु हो चुकी है या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका नाम विद्यालय की डायरेक्टरी से 31 मार्च 2026 तक हटाना अनिवार्य है. यदि किसी विद्यालय में ऐसा नाम दर्ज रहेगा तो विद्यालय प्रशासन की जवाबदेही तय होगी. जिन विद्यालयों की मान्यता रद्द या निलंबित कर दी गई है, उनके शिक्षकों की जानकारी भी अद्यतन प्रक्रिया से बाहर रखी जाएगी.
परीक्षा में नियुक्ति को लेकर सख्ती
कहा कि परीक्षा में ड्यूटी देने के लिए केवल उन्हीं शिक्षकों को मान्य किया जाएगा, जिनकी जानकारी समय पर ऑनलाइन अपडेट होगी. जिनका नाम डायरेक्टरी में उपलब्ध नहीं होगा, उनकी परीक्षा में नियुक्ति नहीं की जाएगी. समिति ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आदेश दिया कि वह शिक्षकों का अद्यतन विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें और इसकी सूची संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

