सासाराम कोर्ट.
बुधवार को जानलेवा हमले से जुड़े 12 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश 12 के न्यायालय ने मामले में आरोपी उमेश चौधरी निवासी तुंबा रोहतास को दोषी ठहराया है. मामले की प्राथमिक की 12 वर्ष पहले रोहतास थाना कांड संख्या 23/2013 में अभियुक्त के भाई मुकेश चौधरी ने दर्ज करायी थी. इस मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 322 /2013 में चल रहा था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उक्त घटना 19 फरवरी 2013 को रोहतास थाना क्षेत्र के तुंबा में घटी थी. जहां पूर्व के जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्त गाली-गलौज कर रहा था. इसका विरोध करने पर अभियुक्त ने अपने भाई की पत्नी गुड़िया चौधरी की कुदाल से मारकर सिर फोड़ दिया था. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत दोषी पाया है. इस मामले में 24 मार्च को कोर्ट सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

