विधि संवाददाता, पटना राज्य की निचली अदालतों के सभी स्तर के न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने निजी वाहन पर न्यायाधीश, जज, सब जज, एडीजे का नेमप्लेट या बोर्ड लगवाकर मोटर वाहन कानून- 1988 और हाइकोर्ट के आदेश का किये जा रहे उल्लंघन और उसे रोकने और ऐसा नेमप्लेट या बोर्ड उनकी निजी गाड़ी पर से हटवाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने पटना हाइकोर्ट प्रशासन और राज्य सरकार से 15 अक्तूबर तक जवाब मांगा है. पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी बजंथरी और न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र केशव कुमार झा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर अधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार झा और महाधिवक्ता पीके शाही को सुनने के बाद यह निर्देश दिया.
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