पोटका में बिल्डिंग नक्शा स्वीकृति के बिना जमीन की रजिस्ट्री पर रोक

Updated at : 23 Apr 2025 10:41 PM (IST)
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पोटका में बिल्डिंग नक्शा स्वीकृति के बिना जमीन की रजिस्ट्री पर रोक

<P>डीसी ने जिला सब-रजिस्ट्रार को दिया निर्देश</P>पोटका विधायक संजीव सरदार ने बिल्डिंग बॉयलॉज का उल्लंघन कर जमीन पर बिल्डिंग बनाने की सरकार से की थी शिकायत<P><H2>मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर</H2></P>पूर्वी सिंहभूम जिले

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डीसी ने जिला सब-रजिस्ट्रार को दिया निर्देश

पोटका विधायक संजीव सरदार ने बिल्डिंग बॉयलॉज का उल्लंघन कर जमीन पर बिल्डिंग बनाने की सरकार से की थी शिकायत

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका अंचल में अब बिना नक्शा स्वीकृति के जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी. उपायुक्त अनन्य मित्तल ने झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. इसको लेकर जिला सब-रजिस्ट्रार को निर्देश जारी किया है कि नक्शा स्वीकृत हुए बिना किसी भी जमीन की रजिस्ट्री न की जाये.

यह कदम पोटका अंचल में बगैर सक्षम प्राधिकार से भवन निर्माण के लिए की जा रही अवैध प्लॉटिंग और रजिस्ट्री की शिकायतों के बाद उठाया गया है. डीसी ने स्पष्ट किया कि बायलॉज का उल्लंघन कर किये गये निर्माण नियम विरुद्ध हैं और ऐसे मामलों में रजिस्ट्री रोक दी जायेगी.

पोटका विधायक संजीव सरदार ने भी इस संबंध में सरकार से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि क्षेत्र में खेती योग्य जमीन की प्लॉटिंग कर अवैध रूप से बेची जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले पोटका के अंचलाधिकारी द्वारा कुछ अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया था. अब प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिना नक्शा स्वीकृति के कोई भी खरीद-बिक्री वैध नहीं मानी जायेगी और आवश्यकतानुसार सख्त कदम उठाये जायेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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