संवाददाता, पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रामयतन प्रसाद, संयोजक मंगल पासवान, प्रवक्ता जितेंद्र कुमार और कोषाध्यक्ष नीरज कुमार वर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पटना उच्च न्यायालय के आदेश को यथावत रखने पर हर्ष व्यक्त किया है. विदित हो कि पटना उच्च न्यायालय ने अक्तूबर 23 में सरकार द्वारा बिहार में नगर निकाय के अधिकार में हस्तक्षेप पर रोक लगा दी थी. बिहार सरकार ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के इस निर्णय को बरकरार रखने का निर्णय दिया. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से निकाय कर्मियों में काफी हर्ष है. समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने आशा जाहिर की है कि पटना नगर निगम सहित बिहार के अन्य निकायों में दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण का रास्ता खुल गया और आउटसोर्स पर प्रतिबंध लगेगा.
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