शराब के साथ गिरफ्तार तस्कर को पांच वर्ष कारावास की सजा, एक लाख जुर्माना

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शराब के साथ गिरफ्तार तस्कर को पांच वर्ष कारावास की सजा, एक लाख जुर्माना

शराब लदी ऑटो को भी जब्त कर लिया

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मुंगेर मुंगेर के विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय नीतेश कुमार ने गुरुवार को मुफस्सिल थाना कांड संख्या 125/2022 में शराब के साथ गिरफ्तार तस्कर पहाड़ी मंडल को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही उसे एक लाख रूपया का जुर्माना भी किया गया. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेंगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद पीयूष कुमार एवं सहायक विशेष अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया. बताया जाता है कि 9 अप्रैल 2022 की सुबह मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बांक काली मंदिर के पास मुंगेर की ओर से आ रही एक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के ऑटो को रोका तो चालक भागने का प्रयास किया. जिसे पुलिस ने पकड़ लिया. जब ऑटो की तालाशी ली गयी तो ऑटो से 1220 बोतल लैला ब्रांड का देशी शराब बरामद किया गया. जिसमें कुल 366 लीटर देशी शराब था. पुलिस ने इस मामले में ऑटो चालक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनियारचक खड़वा निवासी स्व. दिवाली मंडल के पुत्र पहाड़ी मंडल को गिरफ्तार किया. जबकि शराब लदी ऑटो को भी जब्त कर लिया गया. इस मामले में पुलिस के बयान पर मुफस्सिल थाना में संसोधित उत्पाद अधिनियम के तहत थाना कांड संख्या 125/2022 दर्ज किया गया था. इस मामले में सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई.

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Birendra Kumar Sing

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