ePaper

अपहरण कर हत्या मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

Updated at : 26 Feb 2026 5:45 PM (IST)
विज्ञापन
अपहरण कर हत्या मामले में दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

NAWADA NEWS.व्यवहार न्यायालय नवादा में अपहरण कर हत्या के एक मामले में महज 17 माह के भीतर आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी है. अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उपेंद्र कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है.

विज्ञापन

अवर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय न्यायालय ने सुनाई सजा प्रतिनिधि, नवादा कार्यालय व्यवहार न्यायालय नवादा में अपहरण कर हत्या के एक मामले में महज 17 माह के भीतर आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी है. अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय उपेंद्र कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सहायक लोक अभियोजक नवनीत कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा त्वरित अनुसंधान के तहत प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट व गवाहों के बयानों के आधार पर अपहरण कर हत्या मामले में आरोपित कुंदन कुमार को दोषी करार दिया गया. अपर लोक अभियोजक के अनुसार मेसकौर थाना कांड संख्या 367/23 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/364/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. साक्ष्यों और पीड़ित परिजनों के बयानों के अवलोकन के बाद गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के नौवडीहा गांव निवासी शंकर प्रसाद के पुत्र कुंदन कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनायी गयी. बताया गया कि 18 सितंबर 2023 को मेसकौर निवासी सूचक ललिता देवी ने अपने पुत्र गौतम कुमार के अपहरण की शिकायत दर्ज करायी थी. अनुसंधान के क्रम में गौतम कुमार का शव थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव की बधार से बरामद हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच आगे बढ़ाई और अपहरण कर हत्या से संबंधित साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में चार्जशीट समर्पित की . न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर घटना के मात्र 17 माह के भीतर आरोपित को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी. फैसले से पीड़ित परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है .

विज्ञापन
MANOJ KUMAR

लेखक के बारे में

By MANOJ KUMAR

MANOJ KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola