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अपहरण में आरोपित को पांच वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड

Updated at : 26 Sep 2025 7:38 PM (IST)
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अपहरण में आरोपित को पांच वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड

शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित सुरसंड थाना क्षेत्र के दिवारी गांव निवासी दुखी राम के पुत्र राजीव राम को पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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सीतामढ़ी. नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे) छह अशोक कुमार मांझी ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित सुरसंड थाना क्षेत्र के दिवारी गांव निवासी दुखी राम के पुत्र राजीव राम को पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. भादवि की धारा 366(ए) में उक्त सजा सुनायी गयी है. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपित को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. वहीं, पॉक्सो एक्ट की धारा-8 में भी आरोपी को तीन वर्ष कारावास व पांच हजार रुपया अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक जुनैद अर्मिल ने पक्ष रखा. मालूम हो कि चोरौत थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 25 नवंबर 2023 को सुरसंड थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें दरवाजे से नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिये जाने का आरोप लगाया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VINAY PANDEY

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By VINAY PANDEY

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