दो टीमें तकनीकी जांच करेंगी, निर्माण ठीक है या नहीं
Published by : KUMAR GAURAV Updated At : 25 Nov 2025 9:32 PM
<P>सड़क व नाला निर्माण करा रहे ठेकेदारों के लिए कार्यादेश जारी </P>वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर<P>नगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि निर्माण कार्य की मजबूती व मानक पालन सुनिश्चित करने के
सड़क व नाला निर्माण करा रहे ठेकेदारों के लिए कार्यादेश जारी
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुरनगर आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि निर्माण कार्य की मजबूती व मानक पालन सुनिश्चित करने के लिए क्यूब टेस्ट, मोल्ड कास्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट समेत सभी तकनीकी जांच, एमआइटी व बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की टीम करेगी. हर चरण का परीक्षण अनिवार्य होगा. किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानक विचलन पर ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. नगर निगम ने दो अहम क्षेत्रों में सड़क व नाला निर्माण करा रहे दो ठेकेदारों को कार्यादेश जारी किया है. इन क्षेत्रों में जर्जर सड़क, जलजमाव व आवागमन की समस्या से जूझ रहे नागरिकों को अब राहत मिलेगी. निगम प्रशासन ने कार्यादेश में स्पष्ट किया है कि निर्माण गुणवत्ता किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं होने दी जायेगी. मेयर निर्मला साहू ने कहा कि नगर निगम का पहला दायित्व नागरिकों को बेहतर सड़क व साफ-सुथरा वातावरण देना है. इन दोनों निर्माण कार्यों के पूरा होने से बड़ी आबादी को राहत मिलेगी. वहीं डिप्टी मेयर डॉ मोनालिसा ने कहा कि नगर निगम की कोशिश है कि जहां भी सड़क व नाले की समस्या है, उसे दूर किया जाए.
इन दो सड़कों के लिए कार्यादेश
पहला कार्यादेश वार्ड 30, न्यू सादपुर कॉलोनी में चौधरी सीमेंट से लेकर डॉ पीसी वर्मा के घर, नीम चौक से सादपुर दुर्गा स्थान मंदिर होते हुए रामसागर गुप्ता के घर से होते हुए महामाया चौक तक सड़क व नाला निर्माण के लिए दिया है. ठेकेदार सर्वजीत कुमार यह कार्य करायेंगे. इस मार्ग पर खराब सड़क व क्षतिग्रस्त नाले के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी होती थी. दूसरा कार्यादेश वार्ड 48 अन्तर्गत राजपूत टोला कन्हौली में एलबर्ट मिशन स्कूल के नजदीक से विनोद सिंह के घर तक सड़क व नाला का निर्माण ठेकेदार चंदन कुमार करायेंगे.ये हैं निर्देश
– कार्यारंभ से समापन तक निर्माण स्थल पर सूचना पट्ट अनिवार्य– मिट्टी की माप व सामग्री का सत्यापन स्थल पर, रोलर, मिक्सर, रोटावेटर सहित सभी मशीनें मानक अनुसार फिट हों
– सड़क निर्माण में क्रस्ट व कैबर का सही निर्धारण हो, निर्माण स्थल पर जल निकासी व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो– निर्माण में टीएमटी एफई- 500 आइएसआइ मार्क की छड़ का उपयोग, कार्य शुरू करने से पूर्व स्थानीय व जनप्रतिनिधियों को सूचना
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