आश्रितों को नियोजन की प्रक्रिया में राहत, समय सीमा में बदलाव
धनबाद.
मृत कोलकर्मी की आश्रित विधवा बहू, विवाहित बेटी को अब नियोजन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. गुरुवार को दिल्ली में कोल इंडिया कंपनसेट इंप्लॉयमेंट (दया रोजगार) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा व आवश्यक संशोधन सुझावों को लेकर बैठक हुई. इसमें कई निर्णय लिये गये, जो मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार मिलने के रास्ते को सरल बनायेंगे. बैठक में सहमति बनी कि जेबीसीसीआइ-11 का इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन-16 अब एक जुलाई 2021 से लागू होगा. जबकि पहले इसे एक जुलाई 2024 से लागू करने की योजना थी. इस बदलाव से मृत कर्मी की आश्रित विधवा, बहू और विवाहित बेटी को नियोजन का मौका मिलेगा. वहीं पहले कर्मचारी की मृत्यु के एक वर्ष के अंदर नियोजन का आवेदन प्रस्तुत करने की बाध्यता थी, इसे अब पांच वर्ष तक बढ़ा दिया गया है. अब यदि मृत कर्मचारी की आश्रित महिला नियोजन नहीं चाहती है, तो कुछ माह बाद उसे कंपनसेशन का भुगतान किया जा सकेगा. इसके लिए एरियर सहित कंपनसेशन भुगतान पर सहमति बनी है.आखिरी मंजूरी के लिए कमेटी की अनुशंसा
बैठक में लिए निर्णय को मानकीकरण समिति में प्रस्तुत किया जायेगा, जहां अंतिम मंजूरी दी जायेगी. बैठक की अध्यक्षता एसइसीएल के निदेशक एचआर बिरंची दास ने की. इसमें एचएमएस से शिवकुमार यादव, बीएमएस से संजय कुमार चौधरी, एटक से लखनलाल महतो व सीटू से आरपी सिंह आदि थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

