Samastipur News:समस्तीपुर : धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के मगरदहीघाट निवासी विनोद कुमार गुप्ता के पुत्र शक्ति प्रकाश को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जानकारी के अनुसार आरोपित के विरुद्ध पहले से गैर जमानती वारंट जारी था. गुरुवार को स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जमानत याचिका दायर की. लेकिन, उसकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. अभियुक्त के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अभियुक्त सीमेंट कंपनी का डीलर है. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता सरोज कुमार सिंह ने कोर्ट में 88 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मगरदही घाट के शक्ति प्रकाश सहित कंपनी के कई अधिकारियों पर मुकदमा किया था. इसमें कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स के नेशनल हेड सूरजयन मुखर्जी, एरिया सेल्स मैनेजर, विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार के विपुल कुमार, पटोरी थाना क्षेत्र के सिरदिलपुर के शिवनाथ राय सहित कई अन्य व्यक्ति शामिल है. कोर्ट ने आरोपितों के विरुद्ध एनबीडब्लू वारंट निर्गत किया था.
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