सहरसा . सौरबाजार थाना कांड संख्या 104/21 आर्म्स एक्ट मामले में प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय परिषद मनोज कुमार ने अभियुक्त को दोषी पाते 16 सौ रुपये का अर्थदंड सुनाया. अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी सुधीर उपाध्याय ने चार साक्ष्य प्रस्तुत किये. प्रस्तुत साक्ष्य ने घटना को सत्य साबित करने में सफल रहा. जिस पर प्रधान दंडाधिकारी ने फैसला सुनाया.
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