मेरे छोटे भाई की मृत्यु हो चुकी है. उसके नाम से पोस्ट ऑफिस अकाउंट में पांच हजार रुपये जमा है. उसके पोस्ट ऑफिस अकाउंट और अन्य सर्टिफिकेट्स के नाम में भिन्नता है. हमने कोर्ट से एफिडेविट भी बनवा कर जमा किया, पर पोस्ट ऑफिसवाले नहीं मान रहे.
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आपको उक्त विभाग द्वारा मांगे जा रहे पेपर्स को ही जमा करना पड़ेगा. हर सरकारी व निजी, हर विभाग के अपने कुछ निश्चित नियम-कानून होते हैं. संभव है कि उक्त विभाग में ऐसे किसी कागजात की मान्यता का प्रावधान शामिल न हो. आपको एक बार सीनियर अधिकारी से इस संबंध में बात करनी चाहिए.
मैं पिछले चार सालों से अपनी पत्नी से परेशान हूं. वह मेरे साथ रहना नहीं चाहती. कुछ दिनों पहले इलाज के बहाने दिल्ली चली गयी. इस काम में एक डॉक्टर भी उसका साथ दे रहा है. उसके परिवारवाले भी अनुशासनहीन हैं. मैं दूसरा विवाह करना चाहता हूं. उचित सलाह दें.
गणेश प्रसाद वर्मा, कोलकाता
दूसरा विवाह करने से पहले आप दोनों में तलाक होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी. केवल मौखिक आक्षेपण पर्याप्त नहीं है. व्यवहारिक तथा पुख्ता कारणों के बगैर कोर्ट आपकी बातों को सिरे से खारिज कर देगा.
हम दो भाई नाबालिग हैं. मां नहीं है. पिता भी कम पढ़े-लिखे हैं. हम पिछले 15 वर्षों से नाना-नानी के घर में रह रहे हैं. मेरी मां उनकी एकमात्र औलाद थी. ऐसे में क्या नाना-नानी की संपत्ति पर हमारा अधिकार बनता है. अगर हां तो कैसे और कितना, क्योंकि चचेरे मामा हमें घर खाली करवाने की धमकी दे रहे हैं.
दिनकर कुमार सिन्हा, समस्तीपुर
अगर नाना-नानी की संपत्ति उनकी स्व अर्जित है, तो उस पर आपके चचेरे चाचा का कोई हक नहीं बनता. अगर संपत्ति पुश्तैनी है, तो उस पर आपकी मां और उनका समान हक बनता है. अपनी मां के हिस्से की संपत्ति पर आपका पूरा हक है. अगर मामा इसमें दखलअंदाजी कर रहे हैं, तो आप अपने पिता की ओर से (क्योंकि आप नाबालिग हैं) स्थानीय थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत करें. नाबालिग होने के कारण आपलोगों को कानूनी संरक्षण मिलेगा.
श्रुति सिंह
एडवोकेट, पटना हाइकोर्ट