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माइनिंग लीज मामला: CM हेमंत सोरेन को 10 तक देना है जवाब, उससे पहले स्पीकर बाबूलाल पर ले सकते हैं फैसला

Updated at : 06 May 2022 9:25 AM (IST)
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माइनिंग लीज मामला: CM हेमंत सोरेन को 10 तक देना है जवाब, उससे पहले  स्पीकर बाबूलाल पर ले सकते हैं फैसला

10 मई तक चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को लीज प्रकरण में अपना पक्ष रखने काे कहा है. नौ मई को बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले में कोई फैसला आ सकता है. झाविमो से कांग्रेस गये विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता चली गयी है. इनके खिलाफ भी दल-बदल के आरोप लगे थे़

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झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है. 10 मई तक चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन (CM Hemant Soran) को लीज प्रकरण में अपना पक्ष रखने काे कहा है. इधर, स्पीकर रबींद्रनाथ महतो दल-बदल के मामले में छह व नौ मई को दो दिन सुनवाई कर रहे हैं. स्पीकर के न्यायाधिकरण में 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल मामले की वर्चुअल सुनवाई होगी. स्पीकर श्री महतो झाविमो से भाजपा जानेवाले बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले में सुनवाई करेंगे. श्री मरांडी के खिलाफ स्पीकर के कोर्ट में दल-बदल को लेकर चार शिकायतें हैं.

छह मई को स्पीकर माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव व झामुमो विधायक भूषण तिर्की की शिकायत याचिका पर सुनवाई करेंगे. नौ मई को कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय, प्रदीप यादव व पूर्व विधायक बंधु तिर्की की याचिका पर सुनवाई करेंगे. नौ मई की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है. नौ मई को बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले में कोई फैसला आ सकता है. झाविमो से कांग्रेस गये विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता चली गयी है. इनके खिलाफ भी दल-बदल के आरोप लगे थे़ सदस्यता जाने के बाद श्री तिर्की को लेकर विधानसभा कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रही है.

क्या है मामला

पिछले ढाई साल से चल रही है सुनवाई, बाबूलाल के साथ-साथ प्रदीप यादव व बंधु तिर्की पर भी दल-बदल का आरोप, बाबूलाल गये थे भाजपा, प्रदीप-बंधु कांग्रेस में हुए थे शामिल.

क्या है स्पीकर कोर्ट में बाबूलाल की दलील

पिछले दिनों हुई सुनवाई में बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा है कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है. स्पीकर के न्यायाधिकरण में अब इस मामले में सुनवाई न हो. स्पीकर की ओर से इसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं आया है.

स्पीकर की मंशा शुरू से ठीक नहीं – बाबूलाल

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि स्पीकर की मंशा शुरू से ही ठीक नहीं है़ इन्होेंने दल-बदल मामले में स्वत: संज्ञान लिया था. इसके खिलाफ हम हाइकोर्ट में गये, तो ये सुप्रीम कोर्ट गये. सुप्रीम कोर्ट ने इनको हाइकोर्ट जाने को कहा. हाइकोर्ट ने कहा कि स्वत: संज्ञान नहीं ले सकते हैं, तो इन्होंने 10वीं अनुसूची में मेरे खिलाफ शिकायतकर्ता खड़ा कराया.

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शुरू में प्रदीप यादव व बंधु तिर्की ने कोई शिकायत नहीं की थी़ बाद में इनसे शिकायत करायी गयी. माले विधायक राजकुमार यादव से शिकायत करायी गयी. झामुमो के भूषण तिर्की और कांग्रेस की दीपिका पांडेय से भी शिकायत करायी गयी. अदालत की फटकार के बाद इन्होंने नियमावली में संशोधन कराया. स्वत: संज्ञान को नियमावली से हटाया.

मुख्यमंत्री हेमंत के माइंस लीज आवंटन मामले में सुनवाई आज

झारखंड हाइकोर्ट में छह मई को हेमंत सोरेन के माइंस लीज आवंटन मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होगी. यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. पिछली सुनवाई के दाैरान कोर्ट ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री व खान मंत्री रहते हुए उन्होंने अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर दिसंबर 2021 में स्टोन माइनिंग का लीज लिया है.

हेमंत रांची लौटे, बिना कारकेड पहुंचे आवास

सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार की शाम सेवा विमान से हैदराबाद से रांची लौट आये. वह हैदराबाद अपनी मां को लेकर इलाज कराने गये थे. फिलहाल उनकी मां हैदराबाद में ही इलाजरत हैं. रांची एयरपोर्ट से निजी कार से सीएम आवास लौटे. उनके साथ कारकेड नहीं था और न ही एस्कोर्ट वाहन.

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