गुमला स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसटीएस टीबी बहाली में हुई गड़बड़ी पर नियुक्ति रद्द करने का मिला निर्देश

Updated at : 20 Jul 2021 1:05 PM (IST)
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गुमला स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसटीएस टीबी बहाली में हुई गड़बड़ी पर नियुक्ति रद्द करने का मिला निर्देश

जिसमें बहाली में अनियमितता मिली है. इस संबंध में सरकार के उपसचिव ने गुमला डीसी को पत्र प्रेषित कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एसटीएस टीबी के पद पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरतनेवाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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गुमला : गुमला स्वास्थ्य विभाग द्वारा गलत तरीके से एसटीएस टीबी में बहाली की गयी है. जिसका अधिक नंबर है. उसकी बहाली नहीं हुई. परंतु जिसका कम नंबर है. उसकी बहाली कर दी गयी. इस मामले को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सरकार के उपसचिव आसिफ हसन ने गंभीरता से लिया है. पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव की लिखित शिकायत के बाद मामले की जांच करायी गयी.

जिसमें बहाली में अनियमितता मिली है. इस संबंध में सरकार के उपसचिव ने गुमला डीसी को पत्र प्रेषित कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एसटीएस टीबी के पद पर नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरतनेवाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. पत्र में कहा है कि पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव से प्राप्त पत्र के आलोक में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल रांची से मामले की जांच क्षेत्रीय उपनिदेशक से करायी गयी.

क्षेत्रीय उपनिदेशक ने अपने जांच प्रतिवेदन में पाया कि कुंजलाल साहू को टोटल वेटेज 50.9 होने के बावजूद भी इससे कम टोटल वेटेज वाले अभ्यार्थी (40.2अंक) की नियुक्ति की गयी. जबकि गलत तरीके से श्री साहू को नियुक्ति से वंचित रखा गया. इससे स्पष्ट होता है कि नियुक्ति में अनियमितता बरती गयी है.

उक्त आलोक में एसटीएस टीबी के पद पर की गयी उक्त नियुक्ति को विधिवत रद्द करने को कहा गया है. साथ ही नियुक्ति को रद्द करते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है. चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरतनेवाले दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध साक्ष्य सहित प्रपत्र क गठित कर विभाग को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. जिससे दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.

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