10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

गया: दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 10 वर्ष की सजा, जानें सास-ससुर व देवर का क्या हुआ…

दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी पति को 10 वर्ष की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजकुमार राजपूत की अदालत ने धर्मेंद्र यादव को 10 वर्ष की सजा सुनायी तथा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

गया: दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने दोषी पति को 10 वर्ष की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजकुमार राजपूत की अदालत ने धर्मेंद्र यादव को 10 वर्ष की सजा सुनायी तथा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कमल किशोर पंडित ने बताया कि बुनियादगंज थाना क्षेत्र के मानपुर बाजार-दुर्गास्थान मुहल्ले की रहनेवाली सुंदरी देवी ने 11 मई 2018 को अतरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. सुंदरी देवी ने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि बेटी पिंकू देवी की शादी 2012 में अतरी थाना क्षेत्र के के मल्लाहचक गांव के रहनेवाले हीरावन यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव से हुई थी.

मोटरसाइकिल की करता था मांग

2017 से ससुराल वाले एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे. 10 मई, 2018 को धर्मेंद्र यादव ने मोबाइल पर सूचना दी कि उनकी बेटी पिंकू देवी की सांप के काटने से मौत हो गयी है. साक्ष्य मिटाने के लिए उनके पहुंचने से पहले ही बेटी के शव को जला दिया. इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को धारा 304 (b) के तहत 10 वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने की सूरत में तीन महीने की अतिरिक्त सजा, धारा 201/34 के तहत दो वर्ष की सजा व दस दस हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में तीन महीने की अतिरिक्त सजा सुनायी.

Also Read: Train News: शादी-विवाह को लेकर ट्रेनों में बढ़ी भीड़, लंबी है वेटिंग लिस्ट, तत्काल के सहारे यात्री…
बेटा-बेटी के बीच मुआवजे की राशि का वितरण करने आदेश

अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जुर्माने की राशि में से 60 हजार रुपये मृतका की बेटी कारी देवी को तथा 40 हजार रुपये मृतका के बेटे रवि कुमार को देने का भी आदेश दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह लोगों की गवाही हुई थी. गौरतलब है कि इस मामले में सास गायत्री देवी, ससुर जानकी यादव व देवर छोटू यादव को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया.

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel