बंधक बनाकर रंका में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार

Crime news in jharkhand, Garhwa news, रंका (गढ़वा) : गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के पुरेगाड़ा गांव में चना के साग तोड़ने गयी 2 दलित नाबालिग लड़कियों के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में पलामू जिला के चैनपुर थाना के बोड़ी गांव निवासी हकीम अंसारी का पुत्र अमीर हसन एवं रंका थाना के मानपुर निवासी कुतबुद्दीन अंसारी का पुत्र मुमताज अंसारी शामिल हैं.
Crime news in jharkhand, Garhwa news, रंका (गढ़वा) : गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के पुरेगाड़ा गांव में चना के साग तोड़ने गयी 2 दलित नाबालिग लड़कियों के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में पलामू जिला के चैनपुर थाना के बोड़ी गांव निवासी हकीम अंसारी का पुत्र अमीर हसन एवं रंका थाना के मानपुर निवासी कुतबुद्दीन अंसारी का पुत्र मुमताज अंसारी शामिल हैं.
घटना के संबंध में बताया गया कि दोनों नाबालिग लड़कियां रविवार को अपराह्न 4 बजे चना के साग तोड़ने खेत में गयी थी. जब साग खोट रही थी, उसी दौरान दोनों आरोपी युवक एक बाइक पर सवार होकर वहां पहुंचे. सुनसान पाकर दोनों युवकों ने दोनों नाबालिग लड़कियों को पकड़ लिया और जबरन खींचकर बगल के जंगल में ले गये.
नाबालिग लड़कियों ने बताया कि युवकों ने उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म करने के बाद किसी को जानकारी नहीं देने वर्ना जान से मारने की चेतावनी दी. इसके बाद दोनों युवक वहां से भाग निकले. घटना के बाद दोनों नाबालिग लड़कियां पैदल चलकर रात करीब 9 बजे सीधे रंका थाना पहुंची और आपबीती सुनायी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद नाबालिग के परिजनों को घटना की सूचना दी गयी.
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इस संबंध में रंका थाना प्रभारी पंकज कुमार तिवारी ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को घर से गिरफ्तार कर लिया है. दोनों पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.
बता दें कि पॉक्सो कानून (Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012) यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम – 2012 कहा जाता है. इस अधिनियम में 7 साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
Posted By : Samir Ranjan.
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